हाई कोर्ट ने दीपम विवाद में आदेश बरकरार रखा

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मदुरै हाई कोर्ट ने तमिलनाडु के थिरुपरनकुंद्रम में पत्थर के खंभे पर कार्तिगई दीपम जलाने के सिंगल जज के आदेश को बरकरार रखा है। जस्टिस जी जयचंद्रन और जस्टिस केके रामकृष्णन की डिवीजन बेंच के अनुसार, 'दीपम' जलाने के मुद्दे को "बेवजह पॉलिटिकलाइज़" किया गया है।

यह मामला हिंदू तमिल पार्टी के नेता राम रविकुमार की दायर एक याचिका से उठा, जिसमें पहाड़ी की चोटी पर बने खंभे पर कार्तिगई दीपम (दीपक) जलाने के निर्देश मांगे गए थे। पिछले साल 1 दिसंबर को, जस्टिस जीआर स्वामीनाथन ने याचिका को मंज़ूरी दे दी और त्योहार के दिन पारंपरिक दीया जलाने का आदेश दिया। हालांकि, अधिकारियों द्वारा कानून और व्यवस्था की संभावित चिंताओं का हवाला देने के बाद आदेश लागू नहीं किया गया।


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