'अंकिता भंडारी मर्डर केस से बीजेपी नेता को जोड़ने वाले पोस्ट हटाएं': कोर्ट

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दिल्ली हाई कोर्ट ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को 24 घंटे के अंदर सोशल मीडिया पर BJP नेता दुष्यंत कुमार गौतम को 2022 के अंकिता भंडारी मर्डर केस से जोड़ने वाले पोस्ट हटाने का निर्देश दिया।

गौतम के मानहानि के मुकदमे पर दिए गए अंतरिम आदेश में, जस्टिस मिनी पुष्करणा ने दोनों राजनीतिक पार्टियों को मर्डर केस में BJP के राष्ट्रीय सचिव को कथित "VIP" बताकर टारगेट करने वाला कोई भी कंटेंट पोस्ट करने से भी रोक दिया।

कोर्ट ने उर्मिला सनावर और उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी समेत दूसरे लोगों और संस्थाओं के खिलाफ भी अंतरिम आदेश दिया। जस्टिस पुष्करणा ने कहा कि गौतम ने अपने पक्ष में पहली नज़र में केस बनाया है और अगर "बदनाम करने वाले" कंटेंट की होस्टिंग पर रोक लगाने का अंतरिम आदेश पास नहीं किया गया, तो उन्हें ऐसा नुकसान होगा जिसकी भरपाई नहीं हो सकती।


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