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आवारा कुत्तों की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने 'बिल्लियाँ और चूहे' वाली चुटकी ली
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसने सड़कों से सभी कुत्तों को हटाने का निर्देश नहीं दिया है, और कहा कि उनके साथ नियमों के अनुसार व्यवहार किया जाना चाहिए।
जस्टिस विक्रम नाथ, संदीप मेहता और एनवी अंजारिया की बेंच ने सार्वजनिक जगहों पर आवारा कुत्तों के मैनेजमेंट पर स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई जारी रखी, जिसमें सभी पक्षों - कुत्ते प्रेमियों, कुत्ते के काटने से पीड़ित लोगों और पशु अधिकार कार्यकर्ताओं - के वकीलों ने अपनी दलीलें पेश कीं।
पशु कल्याण समूहों का प्रतिनिधित्व कर रहे सीनियर एडवोकेट सीयू सिंह ने कहा कि कुत्ते दिल्ली में संतुलन बनाए रखते हैं, जहां चूहों और बंदरों से भी खतरा है। "जब कुत्तों को अचानक हटा दिया जाता है तो क्या होता है? चूहों की आबादी बढ़ जाती है, वे बीमारी फैलाने वाले होते हैं," उन्होंने तर्क दिया। उन्होंने मांग की कि कुत्तों को इस तरह से रेगुलेट किया जाए जो प्रभावी साबित हुआ हो, जैसे कि नसबंदी और उसी इलाके में वापस छोड़ देना।
कुत्तों, चूहों और बंदरों की आबादी के बीच संबंध की संभावना पर सवाल उठाते हुए, जस्टिस मेहता ने हल्के-फुल्के अंदाज़ में कहा। "कुत्ते और बिल्लियाँ दुश्मन हैं। हमें और बिल्लियों को बढ़ावा देना चाहिए क्योंकि वे चूहों की दुश्मन हैं," उन्होंने कहा।
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