तेलंगाना कोर्ट ने वक्फ बोर्ड को सरकारी ज़मीन के आवंटन पर रोक लगाई

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तेलंगाना हाई कोर्ट ने बोराबंदा में तेलंगाना वक्फ बोर्ड को मुस्लिम कब्रिस्तान बनाने के लिए एक एकड़ सरकारी ज़मीन अलॉट करने के राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ स्टेटस quo का आदेश दिया है।

यह ज़मीन एक रिहायशी इलाके में है और इसकी कीमत करीब 30 करोड़ रुपये बताई जा रही है। अलॉटमेंट का आदेश जुबली हिल्स उपचुनाव से पहले जारी किया गया था, जिसका स्थानीय लोगों ने कड़ा विरोध किया था।

यह अंतरिम आदेश लंच मोशन सुनवाई के दौरान पारित किया गया, जिससे कोर्ट के अगले आदेश तक ज़मीन पर किसी भी कार्रवाई पर तुरंत रोक लग गई है।

प्रस्तावित अलॉटमेंट का बोराबंदा के स्थानीय समुदाय विरोध कर रहा था, जिन्होंने घनी आबादी वाले रिहायशी इलाके में कब्रिस्तान बनाए जाने पर आपत्ति जताई थी। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सरकारी ज़मीन का इस्तेमाल पब्लिक सुविधाओं के लिए किया जाना चाहिए और निवासियों से सलाह लिए बिना इसे अलॉट नहीं किया जाना चाहिए।


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