बार काउंसिल चुनाव पर रोक को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट सख्त, BCI से 48 घंटे में जवाब तलब

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छत्तीसगढ़ स्टेट बार काउंसिल के चुनाव को अंतिम समय में रोके जाने पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की डिवीजन बेंच ने कहा कि लोकतांत्रिक संस्थाओं के चुनाव केवल अफवाह या आशंका के आधार पर नहीं रोके जा सकते।

 कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) को 48 घंटे के भीतर स्पष्ट और ठोस कारणों के साथ जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई 12 जनवरी को होगी। उल्लेखनीय है कि बार काउंसिल चुनाव 9 जनवरी को प्रस्तावित थे, जिन्हें 6 जनवरी को BCI के आदेश से रोक दिया गया।

आदेश में चुनाव के दौरान पैसे और लग्जरी कार बांटने की अफवाहों का हवाला दिया गया था। हाईकोर्ट ने आदेश को अस्पष्ट बताते हुए कहा कि बिना प्रमाण और रिकॉर्ड पर मौजूद ठोस कारणों के चुनाव स्थगित करना अनुचित है।


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