आयुष डॉक्टरों को RMP घोषित करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार को नोटिस

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आयुष डॉक्टरों को भी एलोपैथिक डॉक्टरों की तरह कानून के तहत रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर घोषित करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जोयमाल्या बागची की पीठ ने इस जनहित याचिका पर कानून, स्वास्थ्य और आयुष मंत्रालयों को नोटिस जारी किया।

याचिका में 1954 के औषधि एवं चमत्कारिक उपचार (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम के शेड्यूल की समीक्षा और विज्ञान में हुई प्रगति के अनुसार अपडेट के लिए विशेषज्ञ समिति गठित करने की मांग की गई है।

साथ ही आयुष डॉक्टरों को भी इस कानून के तहत “पंजीकृत डॉक्टर” की श्रेणी में शामिल करने का अनुरोध किया गया है।


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