सुप्रीम कोर्ट ने अबू सलेम से 25 साल जेल में बिताने के दावे को सही ठहराने को कहा

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सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर अबू सलेम से अपने इस दावे को सही ठहराने को कहा कि उसने 25 साल जेल में बिताए हैं। अगर यह बात साबित हो जाती है तो वह जेल से बाहर आ सकता है।

1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट में दोषी सलेम को लंबी कानूनी लड़ाई के बाद 11 नवंबर, 2005 को पुर्तगाल से एक्सट्रैडाइट किया गया था।

भारत और पुर्तगाल के बीच तय हुई एक्सट्रैडिशन शर्तों के मुताबिक, सलेम को मौत की सज़ा नहीं दी जा सकती और उसकी जेल की सज़ा 25 साल से ज़्यादा नहीं हो सकती। उसकी अर्ज़ी पर ध्यान देते हुए, जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की बेंच ने उसके वकील से भारत में 25 साल जेल की सज़ा पूरी करने के दावे पर सवाल किए और उससे इस बात को साबित करने को कहा।


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