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पत्नी को पति की आय का 25% भरण-पोषण के रूप में मिल सकता है: इलाहाबाद उच्च न्यायालय
भरण-पोषण की मांग वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा कि पत्नी का भरण-पोषण भत्ता पति की इनकम का 25 प्रतिशत तक हो सकता है। कोर्ट ने पति की याचिका खारिज कर दी और फैमिली कोर्ट द्वारा पत्नी को दिए गए भरण-पोषण भत्ते में बढ़ोतरी को सही ठहराया। कोर्ट ने टिप्पणी की कि याचिकाकर्ता पति का यह पवित्र और कानूनी कर्तव्य है कि वह अपनी पत्नी का भरण-पोषण करे, जो अपना खर्च खुद नहीं उठा सकती।
कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता पति ने किसी शारीरिक विकलांगता का दावा नहीं किया है, और इसलिए, कोर्ट का मानना है कि याचिकाकर्ता/पति एक स्वस्थ व्यक्ति है और वह अपनी पत्नी का भरण-पोषण करने की अपनी ज़िम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकता। जस्टिस मदन पाल सिंह ने याचिकाकर्ता सुरेश चंद्र की आपराधिक रिवीजन याचिका खारिज करते हुए यह आदेश जारी किया।
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