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तुर्कमान गेट पथराव मामला: दिल्ली कोर्ट ने 5 आरोपियों की ज़मानत याचिका खारिज की
तीस हज़ारी कोर्ट ने तुर्कमान गेट पत्थरबाज़ी मामले में गिरफ़्तार किए गए पाँच आरोपियों की ज़मानत अर्ज़ी खारिज़ कर दी।
ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फ़र्स्ट क्लास (JMFC) सायशा चड्ढा ने आरोपियों के ख़िलाफ़ लगे आरोपों की गंभीरता और जाँच के शुरुआती स्टेज को देखते हुए उनकी ज़मानत अर्ज़ी खारिज़ कर दी।
कोर्ट ने कहा, "पुलिस अधिकारियों द्वारा अपनी ड्यूटी करते समय लगातार पत्थरबाज़ी, सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाना और उन्हें लगी चोटें, असल में सिर्फ़ मारपीट का मामला नहीं है, बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन पर हमला है।"
JMFC सायशा चड्ढा ने 14 जनवरी को आदेश दिया, "इसलिए, आरोपों की गंभीरता को देखते हुए, जाँच के स्टेज पर, कोर्ट आरोपियों, यानी मोहम्मद अरीब, मोहम्मद कैफ़, मोहम्मद काशिफ़, अदनान और समीर की अर्ज़ी खारिज़ करना सही समझती है। इसलिए, ज़मानत अर्ज़ी खारिज़ की जाती हैं और उसी हिसाब से उनका निपटारा किया जाता है।"
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