जस्टिस यशवंत वर्मा को सुप्रीम कोर्ट से झटका, संसदीय समिति के खिलाफ याचिका खारिज

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सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा को बड़ा झटका दिया है। शीर्ष अदालत ने उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव से जुड़े आरोपों की जांच कर रही संसदीय समिति को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है।

यह मामला कथित तौर पर अधजली नकदी से जुड़ा है, जिसकी जांच के लिए लोकसभा अध्यक्ष ने एक संसदीय समिति का गठन किया था।

जस्टिस वर्मा ने इस समिति की वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। उनका तर्क था कि उनके खिलाफ हटाने का प्रस्ताव पहले ही राज्यसभा के उपसभापति द्वारा खारिज किया जा चुका है, ऐसे में संसदीय समिति का गठन उचित नहीं है।

इस मामले की सुनवाई जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एस.सी. शर्मा की पीठ ने की थी। अदालत ने 8 जनवरी 2026 को फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए संसदीय समिति को जांच आगे बढ़ाने की अनुमति दे दी है।


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