मुकुल रॉय मामले में सुप्रीम कोर्ट की रोक, TMC को बड़ी राहत

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सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के एक अहम फैसले पर रोक लगा दी है। इस फैसले में तृणमूल कांग्रेस (TMC) के वरिष्ठ नेता मुकुल रॉय को विधायक पद से अयोग्य घोषित किया गया था।

मुकुल रॉय ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) छोड़कर दोबारा तृणमूल कांग्रेस का दामन थामा था। देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की पीठ ने कलकत्ता हाई कोर्ट के 13 नवंबर 2025 के आदेश पर अंतरिम रोक लगाई है।

हाई कोर्ट ने दलबदल विरोधी कानून का हवाला देते हुए पहली बार अपने संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल कर किसी निर्वाचित विधायक को अयोग्य ठहराया था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को तृणमूल कांग्रेस के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। खासतौर पर ऐसे समय में, जब I-PAC से जुड़े ठिकानों पर ईडी की छापेमारी को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और TMC को सियासी झटका लगा है।


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