भ्रामक मेडिकल विज्ञापनों पर सख्ती, 5 केंद्र शासित प्रदेशों के LG/प्रशासकों को मिले नए अधिकार

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केंद्र सरकार ने भ्रामक और चमत्कारी इलाज के दावों वाले विज्ञापनों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का रास्ता खोल दिया है।

गृह मंत्रालय के आदेश के तहत जम्मू-कश्मीर, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दादरा-नगर हवेली व दमन-दीव और पुडुचेरी के उपराज्यपाल व प्रशासक अब औषधि एवं जादुई उपचार अधिनियम, 1954 के तहत तलाशी और जब्ती की कार्रवाई करा सकेंगे।

कैंसर, डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारियों के नाम पर झूठे दावों वाले विज्ञापनों पर अब सीधी कार्रवाई होगी।


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