प्रणय और राधिका रॉय का इनकम टैक्स नोटिस रद्द; I-T ​​डिपार्टमेंट पर जुर्माना लगाया : दिल्ली हाईकोर्ट

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री-असेसमेंट की कार्यवाही को "मनमानी" और मौलिक और संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ बताते हुए, दिल्ली हाई कोर्ट ने NDTV के फाउंडर प्रणय रॉय और राधिका रॉय को 2016 में भेजे गए इनकम टैक्स नोटिस को रद्द कर दिया और डिपार्टमेंट को दोनों को टोकन कॉस्ट के तौर पर ₹1 लाख देने का आदेश दिया।

जस्टिस दिनेश मेहता और विनोद कुमार की बेंच ने कहा कि अधिकारियों द्वारा प्रणय रॉय और राधिका रॉय को एक ही ट्रांजैक्शन और "लगभग उसी मुद्दे" के लिए दूसरी बार री-असेसमेंट की कार्यवाही के दायरे में लाना अधिकार क्षेत्र से बाहर था।

कोर्ट ने आगे कहा कि इस कार्यवाही को शुरू करने से एक तरफ अनावश्यक परेशानी होती है और दूसरी तरफ अराजकता नहीं तो अनिश्चितता और अस्थिरता पैदा होती है।


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