पंजाब केसरी समूह को सुप्रीम कोर्ट से राहत

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पंजाब केसरी समाचार पत्र समूह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने आदेश दिया कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा कथित उल्लंघनों के आधार पर बिजली आपूर्ति काटने के फैसले के बावजूद, पंजाब केसरी के प्रिंटिंग प्रेस बिना किसी रुकावट के कार्य करते रहेंगे।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने समाचार पत्र समूह की याचिका पर तत्काल सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। याचिका में कहा गया था कि पंजाब राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के फैसले के कारण अख़बार के कुछ संस्करणों का प्रकाशन प्रभावित हो सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अंतरिम राहत प्रदान की और स्पष्ट किया कि अगली सुनवाई तक प्रिंटिंग प्रेस की गतिविधियां बाधित नहीं की जाएंगी। इससे पंजाब केसरी समूह को अपने समाचार पत्रों के नियमित प्रकाशन में राहत मिली है।


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