चैतन्य बघेल की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची ईडी

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छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामलों से जुड़ी 40 से अधिक याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। शीर्ष अदालत ने सभी याचिकाओं की सुनवाई 28 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी है। इन याचिकाओं में आरोपियों की जमानत से जुड़ी अर्जियां भी शामिल हैं।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को जमानत दिए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। इस याचिका पर अब अगले बुधवार को सुनवाई होगी।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जोयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति विपुल पंचोली की पीठ ने सौम्या चौरसिया की एक अलग याचिका पर राज्य सरकार और जांच एजेंसी को नोटिस जारी किया है।

सौम्या चौरसिया पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्यालय में उप सचिव और विशेष कार्याधिकारी (ओएसडी) रह चुकी हैं। उन्हें कोयला घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद शराब घोटाले में दोबारा गिरफ्तार किया गया था।


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