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नागालैंड : एडमिशन और नौकरियों के लिए अब बर्थ सर्टिफिकेट ही एकमात्र सबूत होगा
22 Jan 2026
, by: Babuaa Desk
अब नागालैंड में स्कूल एडमिशन और सरकारी नौकरियों के लिए बर्थ सर्टिफिकेट ज़रूरी है। यह नया नियम सभी सरकारी सेवाओं पर लागू होता है। नागालैंड रजिस्ट्रेशन ऑफ़ बर्थ्स एंड डेथ्स (अमेंडमेंट) रूल्स, 2024, अब लागू हो गए हैं। बर्थ सर्टिफिकेट कई कामों के लिए पहचान का एकमात्र सबूत होगा। नागरिकों को जन्म का समय पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा।
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