नागालैंड : एडमिशन और नौकरियों के लिए अब बर्थ सर्टिफिकेट ही एकमात्र सबूत होगा

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अब नागालैंड में स्कूल एडमिशन और सरकारी नौकरियों के लिए बर्थ सर्टिफिकेट ज़रूरी है। यह नया नियम सभी सरकारी सेवाओं पर लागू होता है। नागालैंड रजिस्ट्रेशन ऑफ़ बर्थ्स एंड डेथ्स (अमेंडमेंट) रूल्स, 2024, अब लागू हो गए हैं। बर्थ सर्टिफिकेट कई कामों के लिए पहचान का एकमात्र सबूत होगा। नागरिकों को जन्म का समय पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा।


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