मेडिकल PG प्रवेश: डोमिसाइल आरक्षण खत्म, संस्थागत व ओपन मेरिट पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

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छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने मेडिकल पीजी प्रवेश में लागू डोमिसाइल आरक्षण को रद्द करते हुए स्थिति स्पष्ट कर दी है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बी.डी. गुरु की डिवीजन बेंच ने निर्णय दिया कि राज्य में मेडिकल पीजी की कुल सीटों में 50 प्रतिशत सीटें संस्थागत आरक्षण और 50 प्रतिशत सीटें ओपन मेरिट के लिए रहेंगी।

संस्थागत आरक्षण के तहत शासकीय एवं निजी चिकित्सा महाविद्यालयों की सीटें उन अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होंगी, जिन्होंने छत्तीसगढ़ में स्थित एनएमसी मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस किया है या जो सेवारत अभ्यर्थी हैं।


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