बाइक टैक्सी पर लगा बैन हटाया गया: कर्नाटक हाई कोर्ट

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कर्नाटक हाई कोर्ट ने राज्य में बाइक टैक्सी सर्विस पर लगे बैन को हटा दिया है, और उन पिछले आदेशों को रद्द कर दिया है जिन्होंने ऐप-बेस्ड टू-व्हीलर ट्रांसपोर्ट के ऑपरेशन को रोक दिया था।

सिंगल बेंच के उस आदेश को जिसमें बाइक टैक्सी पर रोक लगाई गई थी, एक डिविजन बेंच के सामने चुनौती दी गई थी। बेंच ने अब अपील को मंज़ूरी दे दी है, पिछले फैसले को पलट दिया है और राज्य द्वारा लगाई जा सकने वाली शर्तों के अधीन सर्विस फिर से शुरू करने का रास्ता साफ कर दिया है।

चीफ जस्टिस विभु बकरू और जस्टिस सीएम जोशी की डिविजन बेंच ने सिंगल-जज के उस आदेश को पलट दिया, जिसने राज्य सरकार के बाइक टैक्सी पर बैन को सही ठहराया था।


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