अनिल अंबानी और रिलायंस समूह को सुप्रीम कोर्ट ने भेजा नोटिस

feature-top

सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी और अनिल धीरूभाई अंबानी समूह (ADAG) को एक जनहित याचिका पर नए नोटिस जारी किए।

याचिका में कंपनी और उसकी समूह कंपनियों से जुड़े कथित बड़े पैमाने पर बैंकिंग और कॉर्पोरेट धोखाधड़ी की अदालत की निगरानी में जांच का अनुरोध किया गया है।

उच्चतम न्यायालय ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) और ईडी को कथित धोखाधड़ी की जांच पर 10 दिन के भीतर सीलबंद लिफाफे में स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश भी दिया।


feature-top