केरल : राहुल ममकूटथिल केस में अभियोजन पक्ष ने वॉयस क्लिप की प्रामाणिकता पर उठाए सवाल

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केरल के निष्कासित कांग्रेस विधायक राहुल ममकूटथिल से जुड़े तीसरे यौन उत्पीड़न मामले में जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने बड़ा दावा किया है।

 सेशंस कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकारी वकील टी. हरिकृष्णन ने कहा कि बचाव पक्ष द्वारा अदालत में पेश की गई वॉयस क्लिप प्रथम दृष्टया असली नहीं लगती। अभियोजन के अनुसार, वॉयस क्लिप की प्रामाणिकता को साबित करने के लिए कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि डिजिटल साक्ष्यों की सत्यता जांचे बिना उन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता और इस मामले में क्लिप की विश्वसनीयता संदेह के घेरे में है।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सेशंस कोर्ट ने राहुल ममकूटथिल की जमानत याचिका पर अपना आदेश 28 जनवरी के लिए सुरक्षित रख लिया है।


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