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'डॉक्टर', 'डॉ' सिर्फ़ मेडिकल प्रोफ़ेशनल्स के लिए नहीं: केरल हाई कोर्ट
केरल हाई कोर्ट ने फिजियोथेरेपिस्ट और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट द्वारा 'Dr' शब्द के इस्तेमाल के खिलाफ मेडिकल प्रोफेशनल्स की याचिकाओं को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) एक्ट में MBBS ग्रेजुएट्स द्वारा 'Dr' शब्द के इस्तेमाल का कोई नियम नहीं है।
जस्टिस वी जी अरुण ने कहा कि 'डॉक्टर' शब्द का इस्तेमाल शुरू में ऐसे व्यक्ति के लिए किया जाता था जिसने सबसे ऊंचे लेवल की पढ़ाई की हो और जिसे थियोलॉजी, लॉ और फिलॉसफी जैसे फील्ड में पढ़ाने का लाइसेंस मिला हो।
कोर्ट ने कहा कि डॉक्टर शब्द का मतलब शुरू में पढ़ाने के काबिल पढ़ा-लिखा व्यक्ति था, लेकिन धीरे-धीरे, मेडिकल साइंस की तरक्की के साथ, यूनिवर्सिटी से ट्रेंड डॉक्टर, जिनके पास मेडिसिन में डिग्री है, उन्हें डॉक्टर कहा जाने लगा।
कोर्ट ने कहा, "इसलिए, यह कहना कि 'डॉक्टर' टाइटल सिर्फ मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए है, एक गलत धारणा है क्योंकि आज भी, पुराने समय की तरह, PhD जैसी हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाले लोग 'डॉक्टर' टाइटल का इस्तेमाल करने के हकदार हैं।" इसमें आगे कहा गया कि एनएमसी एक्ट में क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल्स को डॉक्टर की उपाधि देने का कोई प्रोविज़न नहीं है।
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