विजय की 'जना नायकन' पर चुनाव आचार संहिता का साया मंडरा रहा

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एक्टर विजय की आखिरी फिल्म 'जना नायकन' को मिली कानूनी रुकावट को अब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट (MCC) के नज़रिए से देखा जा रहा है, जो 2019 के आम चुनावों से पहले नरेंद्र मोदी की बायोपिक की देरी से रिलीज़ को लेकर हुए विवाद जैसा ही है।

आज, मद्रास हाई कोर्ट ने एक सिंगल जज के पहले के आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) को फिल्म को UA 16+ सर्टिफिकेट देने का निर्देश दिया गया था। चीफ जस्टिस मनिंद्र मोहन और जस्टिस अरुल मुरुगन की डिवीजन बेंच ने फैसला सुनाया कि सिंगल जज को अंतरिम आदेश जारी करने से पहले CBFC को अपना काउंटर-एफिडेविट दाखिल करने के लिए पर्याप्त समय देना चाहिए था। अब यह मामला नए सिरे से सुनवाई के लिए सिंगल जज के पास वापस भेज दिया गया है, जिससे लंबी कानूनी प्रक्रिया की संभावना बढ़ गई है।


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