पवन कल्याण के बेटे की AI फिल्म पर दिल्ली हाई कोर्ट ने लगाई रोक

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दिल्ली हाई कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और अभिनेता पवन कल्याण के बेटे अकिरा नंदन के नाम, व्यक्तित्व और छवि का दुरुपयोग करने वाली एक AI-जनरेटेड फिल्म के प्रसारण और प्रसार पर रोक लगा दी है।

न्यायमूर्ति तुषार ताओ गडेला, अकिरा नंदन उर्फ अकिरा देसाई द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। याचिका में आरोप लगाया गया था कि सांभवामी स्टूडियोज एलएलपी ने यूट्यूब पर करीब एक घंटे की फिल्म अपलोड की, जिसे कथित तौर पर "दुनिया की पहली ग्लोबल एआई फिल्म" बताया गया और उसमें अकिरा नंदन को मुख्य भूमिका में दिखाया गया, जबकि इसके लिए उनसे किसी तरह की अनुमति नहीं ली गई थी।

याचिका में कहा गया कि उक्त AI कंटेंट में अकिरा नंदन से जुड़ी गढ़ी हुई अंतरंग और रोमांटिक दृश्य भी दिखाए गए हैं, जिससे उनकी निजता, व्यक्तित्व अधिकार और प्रतिष्ठा को गंभीर नुकसान पहुंचा है। अदालत ने कहा कि इस तरह का कंटेंट न केवल वादी की छवि, नाम और प्रतिष्ठा को अपूरणीय क्षति पहुंचा सकता है, बल्कि उनके व्यक्तित्व से जुड़े कॉपीराइट का भी उल्लंघन करता है।


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