जांजगीर : पोरा बाई नकल प्रकरण मामले में 4 आरोपियों को 5-5 साल की सजा

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बहुचर्चित पोरा बाई नकल प्रकरण में 18 साल बाद नया मोड़ आ गया है। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश जी.आर. पटेल की अदालत ने अपील की सुनवाई के बाद छात्रा पोरा बाई, केंद्रा अध्यक्ष फूलसाय नृसिंह, प्राचार्य एस.एल. जाटव और दीपक जाटव को दोषी करार देते हुए 5-5 वर्ष के कठोर कारावास और 20-20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

वहीं मामले के अन्य पांच आरोपियों को दोष मुक्त किया गया है।


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