दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र, DGCA और इंडिगो को जारी किया नोटिस

feature-top

दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) और इंडिगो एयरलाइंस चलाने वाली इंटरग्लोब एविएशन को एक जनहित याचिका (PIL) पर नोटिस जारी किया है।

इस याचिका में एविएशन रेगुलेटर के रिवाइज्ड फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) नियमों के तहत दी गई छूट को चुनौती दी गई है। सुनवाई के दौरान DGCA ने कोर्ट को साफ तौर पर बताया कि किसी भी एयरलाइन के लिए पायलटों के लिए अनिवार्य साप्ताहिक आराम में कोई ढील नहीं दी गई है।

रेगुलेटर की ओर से पेश हुईं एडवोकेट अंजना गोसाईं ने कहा कि साप्ताहिक आराम की शर्त पूरी तरह से लागू है और इसे न तो वापस लिया गया है और न ही इसमें कोई ढील दी गई है।


feature-top