छत्तीसगढ़ कोयला लेवी घोटाला: सूर्यकांत तिवारी के ड्राइवर को हाई कोर्ट से नहीं मिली राहत

feature-top

कोयला लेवी घोटाले में आरोपी सूर्यकांत तिवारी के ड्राइवर नारायण साहू को हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने उसकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए आर्थिक अपराध को गंभीर प्रकृति का बताया और कहा कि ऐसे मामलों का देश की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

बताया गया कि 540 करोड़ रुपये के अवैध कोयला लेवी घोटाले में आरोपी नारायण साहू के खिलाफ दो वर्ष पूर्व स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था, जिसके बाद से वह फरार चल रहा है।

एसीबी-ईओडब्ल्यू के अनुसार, उसने कोयला सिंडिकेट की ओर से करीब 13 करोड़ रुपये की अवैध नगदी एकत्र की थी, जिसमें से लगभग 7.5 करोड़ रुपये अधिकारियों और नेताओं तक पहुंचाए गए थे।


feature-top