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बंगाल में अधिकारियों को अपनी जान का डर : चुनाव आयोग
पश्चिम बंगाल में अपने अधिकारियों के लिए एक गंभीर खतरे का हवाला देते हुए, भारत के चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन दायर कर 19 जनवरी के अपने आदेश में बदलाव की मांग की है, जिसमें चुनाव निकाय और राज्य सरकार को निर्देश दिए गए थे।
उस आदेश में, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि चुनावी सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के तहत मतदाताओं की सुनवाई पंचायत भवनों में की जाए। यह उन 1.36 करोड़ नागरिकों के लिए निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए था, जिनके नाम लॉजिकल गड़बड़ी वाली लिस्ट में थे और जिन्हें वोटर लिस्ट से बाहर किए जाने का खतरा था। कोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार को EC की मदद करने और इस प्रक्रिया के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने का भी निर्देश दिया था।
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