CBI कोर्ट ने मेहुल चोकसी की अर्जी खारिज करी

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यहां की एक स्पेशल कोर्ट ने हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी की उस अर्जी को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने 55 करोड़ रुपये के केनरा बैंक के कंसोर्टियम लोन फ्रॉड केस में मजिस्ट्रेट द्वारा उन्हें जारी समन के खिलाफ अपील की थी।

स्पेशल CBI जज जे पी दारकेकर ने दिए अपने फैसले में, जिसकी डिटेल्स में कहा कि मजिस्ट्रेट का आदेश "गलत और गैर-कानूनी नहीं है" और इसलिए, किसी भी तरह का दखल सही नहीं है।

एक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पिछले साल अप्रैल में इस मामले में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन द्वारा फाइल की गई चार्जशीट पर संज्ञान लिया था और फिर चोकसी और गीतांजलि ग्रुप के दो पूर्व कर्मचारियों विपुल चितालिया और अनियाथ नायर सहित मामले के आरोपियों को समन जारी किए थे।


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