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तिरुप्परनकुंड्रम विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा
सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा है, जिसमें तमिलनाडु के मदुरै ज़िले स्थित तिरुप्परनकुंड्रम पहाड़ियों पर मौजूद सिकंदर बदुशा औलिया दरगाह परिसर में मुसलमानों को केवल रमज़ान और बकरीद के अवसर पर ही नमाज़ पढ़ने की अनुमति दी गई है।
कोर्ट ने दरगाह परिसर में पशु बलि पर लगे प्रतिबंध को भी कायम रखा है। यह आदेश मद्रास हाईकोर्ट के अक्टूबर 2025 के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया गया। याचिका दरगाह के उपासक एम. इमाम हुसैन ने दाखिल की थी।
सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस पी.बी. वराले शामिल थे, ने हाईकोर्ट के फैसले में दखल देने से इनकार करते हुए इसे संतुलित आदेश बताया। मद्रास हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि नेल्लीतोप्पु क्षेत्र की 33 सेंट ज़मीन, जो दरगाह के स्वामित्व में है, वहां मुसलमानों को रमज़ान और बकरीद के अलावा किसी अन्य दिन नमाज़ पढ़ने का अधिकार नहीं है।
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