पीएम मोदी की डिग्री से जुड़े मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से डीयू को राहत

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक डिग्री से संबंधित जानकारी के खुलासे को लेकर चल रहे मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) को बड़ी राहत दी है।

अदालत ने अपील दाखिल करने में हुई देरी पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए विश्वविद्यालय को तीन सप्ताह का अतिरिक्त समय प्रदान किया है। मुख्य न्यायाधीश डी.के. उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस करिया की खंडपीठ ने कहा कि, “जैसा कि प्रार्थना की गई है, देरी माफ करने से संबंधित आवेदन पर आपत्ति दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया जाता है।

 अदालत ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 27 अप्रैल तय की है। सुनवाई के दौरान दिल्ली विश्वविद्यालय की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि इस पूरे मामले में कोई ठोस आधार नहीं है और इसे केवल सनसनी फैलाने के उद्देश्य से आगे बढ़ाया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय को न केवल अपील में हुई देरी पर, बल्कि मामले के गुण-दोष पर भी विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया जाना चाहिए। सॉलिसिटर जनरल की दलीलों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालय को राहत देते हुए अतिरिक्त समय प्रदान किया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सभी पक्षों को अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर दिया जाएगा।


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