छत्तीसगढ़ ग्रामीण अभियांत्रिक सेवा भर्ती 2011 पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, 66 उप अभियंताओं को राहत

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छत्तीसगढ़ की ग्रामीण अभियांत्रिक सेवा वर्ष 2011 की भर्ती को लेकर बड़ा कानूनी घटनाक्रम सामने आया है। हाईकोर्ट ने 3 फरवरी 2026 को 66 उप अभियंताओं (सिविल) की नियुक्तियां नियम विरुद्ध बताते हुए रद्द कर दी थीं।

कोर्ट ने कहा था कि कई चयनित अभ्यर्थियों ने कट-ऑफ तिथि तक आवश्यक शैक्षणिक योग्यता प्राप्त नहीं की थी और 275 पदों के विज्ञापन के बावजूद अधिक नियुक्तियां की गईं।

इस फैसले को चुनौती देते हुए मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट के आदेश के क्रियान्वयन पर अंतरिम रोक लगा दी है।

फिलहाल 66 उप अभियंताओं को राहत मिल गई है और अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद होगा।


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