अहमदाबाद एयर इंडिया हादसा: सुप्रीम कोर्ट ने AAIB से तीन सप्ताह में रिपोर्ट मांगी

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सुप्रीम कोर्ट ने एयर इंडिया- अहमदाबाद क्रैश मामले में एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (एएआईबी) द्वारा की जा रही जांच की रिपोर्ट तीन सप्ताह के भीतर पेश करने का आदेश दिया है। इस दुर्घटना में 12 जून 2025 को कुल 260 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें 241 यात्री और चालक दल के सदस्य शामिल थे।

कोर्ट की बेंच, जिसकी अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत ने की, ने एएआईबी द्वारा अब तक अपनाए गए प्रक्रियात्मक प्रोटोकॉल की भी रिपोर्ट मांगी है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार जांच की जा रही है।

साथ ही कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख और जांच की प्रगति की रिपोर्ट भी मांगी।


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