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अलंद दरगाह में पूजा पर रोक की मांग पर SC सख्त, सुनवाई से किया इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के अलंद स्थित लाडले मशाइक दरगाह प्रबंधन की उस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसमें दरगाह परिसर में हिंदू महाशिवरात्रि पूजा और अन्य हिंदू रीति-रिवाजों पर रोक लगाने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी।
दरगाह प्रबंधन ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अनुच्छेद 32 उन मामलों में सर्वोच्च न्यायालय में सीधे याचिका दायर करने की अनुमति देता है, जहां मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का दावा किया जाता है।
याचिका में दरगाह प्रबंधन ने आरोप लगाया था कि हर वर्ष रणनीतिक तरीके से पूजा की अनुमति लेने की कोशिश की जाती है, जिससे दरगाह के मूल धार्मिक स्वरूप को बदलने का प्रयास हो रहा है।
प्रबंधन ने अदालत से हस्तक्षेप कर दरगाह के मूल धार्मिक चरित्र को सुरक्षित रखने की मांग की थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। अदालत के इस रुख के बाद फिलहाल दरगाह प्रबंधन को राहत नहीं मिली है।
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