बॉम्बे हाई कोर्ट ने FEO अधिनियम के खिलाफ विजय माल्या की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार किया

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बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने रुख को दोहराते हुए कहा कि विजय माल्या की भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम (एफईओ) के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका पर तब तक सुनवाई नहीं की जाएगी, जब तक वह मुकदमे का सामना करने के लिए भारत वापस नहीं आ जाते। 

मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति गौतम अंखड़ की पीठ ने कहा, “आपको (माल्या) वापस आना होगा... अगर आप वापस नहीं आ सकते तो हम इस याचिका पर सुनवाई नहीं कर सकते।”

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