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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी राज्यों के लिए रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (आरईआरए) के गठन पर पुनर्विचार करने का यह सही समय है, क्योंकि यह संस्था डिफॉल्ट करने वाले बिल्डरों को बढ़ावा देने के अलावा कुछ नहीं कर रही है।

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