सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा की अरावली चिड़ियाघर सफारी योजना को खारिज कर दिया

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह "अरावली पर्वतमाला को छूने" की अनुमति नहीं देगा और विशेषज्ञों द्वारा "अरावली पर्वतमाला" की परिभाषा स्पष्ट किए जाने तक हरियाणा सरकार को जंगल सफारी पर विस्तृत योजना प्रस्तुत करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और विपुल एम पंचोली की पीठ ने कहा कि जंगल सफारी के मुद्दे पर अरावली पर्वतमाला से संबंधित मुख्य मामले पर विचार करते समय चर्चा की जाएगी।

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