सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म निर्माता विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी को जमानत दी

feature-top
सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म निर्माता विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट को धोखाधड़ी के मामले में जमानत दे दी। दोनों 7 दिसंबर, 2025 से जेल में हैं, जब उन्हें मुंबई में गिरफ्तार कर उदयपुर लाया गया था।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने उन्हें उदयपुर जेल से तत्काल रिहा करने का आदेश दिया और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को जमानत आदेश पारित करने के लिए कहा, जिसमें जमानत की शर्तें और नियम स्पष्ट किए जाएं।

सुप्रीम कोर्ट ने शिकायतकर्ता अजय मुर्डिया, जो इंदिरा आईवीएफ एंड फर्टिलिटी सेंटर के संस्थापक और उदयपुर निवासी हैं, और राजस्थान सरकार को 19 फरवरी के लिए नोटिस भी जारी किया।

मुर्डिया द्वारा फिल्म निर्माता, उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट और अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात की शिकायत दर्ज कराने के बाद विक्रम भट्ट को गिरफ्तार किया गया था। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि फिल्म परियोजना के नाम पर ली गई धनराशि का दुरुपयोग किया गया था।

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि लगभग 30 करोड़ रुपये की धनराशि का दुरुपयोग किया गया। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि भट्ट दंपति ने विभिन्न नामों से फर्जी बिल तैयार किए और शिकायतकर्ता से धनराशि हस्तांतरित करवाई।

feature-top