हिमाचल निकाय चुनाव: सुप्रीम कोर्ट ने निकाय चुनाव कराने दी एक महीने की मोहलत

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सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर अहम फैसला सुनाया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने राज्य सरकार को राहत देते हुए चुनाव कराने की समय-सीमा एक महीने बढ़ा दी है। अब चुनाव 31 मई 2026 तक आयोजित किए जाएंगे।

साथ ही, अदालत ने हिमाचल प्रदेश कोर्ट की बार-बार की दखलअंदाजी पर नाराजगी जताई। सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी में कहा कि ऐसा प्रतीत होता है मानो हाईकोर्ट निर्वाचित सरकार को काम नहीं करने दे रहा।

सर्वोच्च अदालत ने साफ किया कि भविष्य में इस तरह के हस्तक्षेप को गंभीरता से लिया जाएगा।


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