दिल्ली में 10 और 15 साल पुराने वाहन होंगे जब्त

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दिल्ली परिवहन विभाग ने सार्वजनिक सूचना जारी कर कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी में 10 साल से पुरानी डीजल और 15 साल से पुरानी पेट्रोल गाड़ियां बिना किसी पूर्व सूचना के जब्त कर स्क्रैप कर दी जाएंगी। यह कदम वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए उठाया गया है।

मालिकों को सलाह दी गई है कि वे अपनी गाड़ियों को दिल्ली-एनसीआर से बाहर ले जाने से पहले अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त करें। जल्द ही एक नया अभियान शुरू होगा। अपने नोटिस में, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने पुरानी गाड़ियों के मालिकों से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) लेने और अपनी गाड़ियों को शहर से बाहर ले जाने की रिक्वेस्ट की है।

नोटिस में कहा गया है, "दिल्ली में पब्लिक जगहों पर चल रही BS-III और कम एमिशन स्टैंडर्ड वाली पुरानी गाड़ियों को कानून के मुताबिक बिना किसी पहले नोटिस के जब्त करके स्क्रैप कर दिया जाएगा। ऐसी गाड़ियों के मालिकों को सलाह दी जाती है कि वे उन्हें NCR से बाहर ले जाने से पहले NOC ले लें।


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