डीएमके नेता शिवाजी कृष्णमूर्ति को तीन साल की सजा

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द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) के प्रवक्ता शिवाजी कृष्णमूर्ति को वर्ष 2023 में दिए गए आपत्तिजनक बयानों के मामले में अदालत ने तीन साल की सजा सुनाई है। एग्मोर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उन्हें दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के कारावास और 20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

शिवाजी कृष्णमूर्ति पर आरोप था कि उन्होंने आरएन रवि सहित कई राजनीतिक नेताओं के खिलाफ अपमानजनक और आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं। इस मामले में अन्य नेताओं में एडप्पादी के पलानीस्वामी, डी जयकुमार, के अन्नामलाई और खुशबू सुंदर के नाम भी शामिल हैं।

अदालत ने भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत उन्हें दोषी पाया। इस फैसले के बाद राज्य की राजनीति में एक बार फिर बयानबाजी और राजनीतिक मर्यादा को लेकर बहस तेज हो गई है।


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