पासपोर्ट में लिंग परिवर्तन के लिए डीएम का प्रमाण पत्र वैध : HC

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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह माना है कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 की धारा 7 के तहत जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र पासपोर्ट के उद्देश्य से किसी ट्रांसजेंडर व्यक्ति के लिंग और पहचान का निर्णायक प्रमाण है। 
अदालत ने फैसला सुनाया कि एक बार ऐसा प्रमाण पत्र जारी हो जाने के बाद, पासपोर्ट अधिकारी नए सिरे से चिकित्सा परीक्षण पर जोर नहीं दे सकते या आवेदक के लिंग को सत्यापित करने के लिए कोई अतिरिक्त आवश्यकताएं लागू नहीं कर सकते।

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