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सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका (PIL) खारिज कर दी, जिसमें केंद्र सरकार और राज्यों को मुगल शासक बाबर के नाम पर किसी भी मस्जिद या संरचना के निर्माण या नामकरण की अनुमति देने से रोकने के निर्देश देने की मांग की गई थी।

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