उत्तर प्रदेश : संत के खिलाफ यौन शोषण के आरोपों की जांच के लिए पुलिस मे मामला दर्ज

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यहां की एक विशेष POCSO अदालत ने झूंसी पुलिस स्टेशन के एसएचओ को स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ लड़कों के यौन शोषण के आरोपों की जांच के लिए एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया।

पिछले सप्ताह, विशेष न्यायाधीश (पीओसीएसओ अधिनियम) विनोद कुमार चौरसिया की अदालत ने साक्ष्यों की जांच और पीड़ित लड़कों (जिन्हें विद्या मठ में 'बटुक' कहा जाता है) के बयान दर्ज करने के बाद, बीएनएस की धारा 173(4) के तहत आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज और अन्य द्वारा दायर आवेदन पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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