अदालत ने एआई शिखर सम्मेलन के प्रदर्शनकारियों की जमानत याचिका खारिज करी

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दिल्ली की एक अदालत ने टिप्पणी की कि यद्यपि विरोध करने का अधिकार लोकतंत्र का मूलभूत तत्व है, लेकिन इसका प्रयोग इस प्रकार नहीं किया जा सकता जिससे सार्वजनिक व्यवस्था भंग हो या दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन हो, विशेषकर विदेशी प्रतिनिधियों की उपस्थिति वाले किसी अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम में।

पटियाला हाउस कोर्ट ने यह टिप्पणी भारत मंडपम में एआई शिखर सम्मेलन 2026 के दौरान बिना शर्ट पहने विरोध प्रदर्शन करने के आरोप में युवा कांग्रेस के चार सदस्यों - कृष्ण हरि, कुंदन, अजय कुमार सिंह और नरसिम्हा - को पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेजते हुए करी।


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