सुप्रीम कोर्ट ने लखनऊ के 91 निवासियों की एसआईआर याचिका पर सुनवाई करने से इनकार किया

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लखनऊ में घरों को गिराए जाने के बाद मतदाता सूची से नाम छूट जाने वाले याचिकाकर्ताओं के एक समूह को अपने स्थानीय चुनाव अधिकारियों से परामर्श करने के लिए कहा गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए कहा कि यदि वे चुनाव निकाय के ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के जवाब से संतुष्ट नहीं होते हैं, तो वे उच्च न्यायालय का रुख कर सकते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, "यदि हम इस मामले पर सुनवाई करते हैं तो इससे कई समस्याएं खड़ी हो जाएंगी।"

भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा, "मामले की गंभीरता को देखते हुए, हम अनुच्छेद 32 के तहत इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे... उच्च न्यायालय इस मामले को देख सकता है।"

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