होली पर सख्ती, मुखौटा पहनकर घूमना बैन, शराब बिक्री और डीजे पर रोक

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सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में होली पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण ढंग से मनाने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस ने सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। प्रशासन ने होली के दिन मुखौटा पहनकर घूमने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है, ताकि असामाजिक तत्वों पर नजर रखी जा सके।

त्योहार के दिन जिले में शराब की बिक्री पूरी तरह बंद रहेगी और इसे शुष्क दिवस के रूप में लागू किया जाएगा। आबकारी विभाग को अवैध शराब के निर्माण, परिवहन और बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं।

इसके अलावा नशे में वाहन चलाने, नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने, तीन सवारी बैठाकर बाइक चलाने और बिना हेलमेट दोपहिया चलाने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जाएगा। वहीं वार्षिक परीक्षाओं को देखते हुए बिना अनुमति डीजे और ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर भी प्रतिबंध रहेगा। फूहड़, भड़काऊ या किसी धर्म विशेष पर टिप्पणी करने वाले गीतों के प्रसारण पर भी रोक लगाई गई है। प्रशासन ने लोगों से पारंपरिक और मर्यादित तरीके से होली मनाने की अपील की है।


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