पंकजा मुंडे और अन्य को बॉम्बे उच्च न्यायालय का नोटिस

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बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र की मंत्री पंकजा मुंडे और अन्य सरकारी अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस जालना जिला योजना समिति की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका के बाद जारी किया गया है। कोर्ट इस बात की जांच करेगा कि समिति का गठन कानूनी प्रावधानों के अनुरूप है या नहीं। मुंडे, ग्रामीण विकास विभाग की सचिव, संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टर को नोटिस जारी किए गए हैं।

स्थानीय कार्यकर्ता भाऊसाहेब गोरे द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए, औरंगाबाद स्थित उच्च न्यायालय की खंडपीठ, जिसमें न्यायमूर्ति विभा कंकनवाड़ी और न्यायमूर्ति हितेन वेनेगावकर शामिल थे, ने राज्य सरकार और अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी किए।

याचिकाकर्ता के अनुसार, जिला योजना समिति का गठन कथित तौर पर कानून का उल्लंघन करते हुए किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप अवैध रूप से धनराशि आवंटित की गई है जिसका उपयोग निर्धारित उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा रहा है।


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