केंद्र को कोविड टीके से होने वाले नुकसान के लिए मुआवजा नीति बनानी होगी: सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कोविड-19 टीकाकरण के बाद गंभीर प्रतिकूल प्रभावों से पीड़ित लोगों के लिए बिना किसी दोष के मुआवज़ा नीति बनाने का निर्देश दिया है।

बिना किसी दोष के मुआवज़ा एक ऐसी प्रणाली है जिसके तहत किसी व्यक्ति को नुकसान या चोट के लिए वित्तीय मुआवज़ा मिल सकता है, बिना यह साबित किए कि कोई व्यक्ति लापरवाह या दोषी था।

सर्वोच्च न्यायालय ने कई याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाया, जिनमें से एक में आरोप लगाया गया था कि 2021 में कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक लेने के बाद दो महिलाओं की मौत हो गई थी। याचिका में दावा किया गया था कि टीकाकरण के बाद दोनों को गंभीर प्रतिकूल प्रभाव हुए थे।


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