राजस्थान : स्थानीय निकाय चुनावों में दो बच्चों की अनिवार्यता को समाप्त किया जाएगा

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राजस्थान सरकार ने राज्य में पंचायत और नगरपालिका चुनावों के उम्मीदवारों के लिए दो बच्चों की सीमा को समाप्त कर दिया है। यह कानून भैरों सिंह शेखावत सरकार द्वारा 1995 में राज्य की जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए लागू किया गया था। हालांकि, सरकारी कर्मचारियों या कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों के लिए इस नियम में ढील देने की फिलहाल कोई योजना नहीं है।

1995 में, दो बच्चों की सीमा का नियम सख्ती से लागू किया गया था। 2002 में, तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने एक नियम लागू किया था जिसके अनुसार दो से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवार सरकारी नौकरियों के लिए पात्र नहीं होंगे। दो साल बाद सर्वोच्च न्यायालय ने इस नियम को बरकरार रखा। न्यायालय ने कहा कि यह नियम भेदभावपूर्ण नहीं है और इसका उद्देश्य केवल परिवार नियोजन को बढ़ावा देना है।

सरकार ने कहा कि उन्होंने यह विधेयक उन लोगों को शामिल करने के लिए पेश किया है जिनके पास सार्वजनिक सेवा के लिए दूरदृष्टि और क्षमता है, लेकिन जिनके दो से अधिक बच्चे हैं।

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