केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ब्लड प्रोडक्ट्स की डुप्लीकेट वायरल टेस्टिंग हटाने का दिया प्रस्ताव

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केंद्र सरकार ने ब्लड प्रोडक्ट्स की डुप्लीकेट वायरल टेस्टिंग से बचने के लिए नियमों में बदलाव का प्रस्ताव दिया है। इस संबंध में ड्राफ्ट गजट नोटिफिकेशन जारी कर जनता से सुझाव और आपत्तियां मांगी गई हैं।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार प्रस्तावित बदलावों का उद्देश्य ब्लड प्रोडक्ट्स की टेस्टिंग से जुड़े नियामकीय प्रावधानों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्य फार्माकोपियल मानकों के अनुरूप बनाना है। साथ ही उन प्रोडक्ट्स पर अतिरिक्त टेस्टिंग की अनिवार्यता हटाने की योजना है, जो वैश्विक बेस्ट प्रैक्टिस के तहत जरूरी नहीं मानी जाती।

ये प्रस्तावित संशोधन ड्रग्स रूल्स, 1945 के पैरा-G, पार्ट XII-C, शेड्यूल-F में किए जाने का प्रस्ताव है।


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